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सेलवास जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को 12 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 2021 में युवक ने युवती को सेलवास के एक होटल में बुलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया था।
मामले का विवरण यह है कि सेलवास के रूदाना निवासी कल्पेश छोटूभाई चिमड़ा की मोबाइल के माध्यम से कपराड़ा क्षेत्र निवासी सुनिता (बदला हुआ नाम) से दोस्ती हुई थी। विगत 13-12-2021 को सुनिता सेलवास में रहती अपने बहन के यहां आई थी। इसी बीच कल्पेश सुनिता को एक होटल में ले गया। जहां दोनों के शारीरिक संबंध बने। बाद में, पिछले हफ्ते, सुनिता की जानकारी के बिना, कल्पेश ने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में निजी वीडियो और अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी थीं। यह जानकर सुनिता और उसका परिवार सन्न रह गया। पता चला कि यह संगीन हरकत कल्पेश चिमड़ा ने की है।
पुलिस ने कल्पेश के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी। सेलवास सत्र एवं जिला न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने एक डॉक्टर समेत कई लोगों की गवाही व साक्ष्य के साथ दलील दी कि आरोपी को गंभीर कृत्य करने के लिए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। न्यायाधीश एसएस अड़कर ने आरोपी कल्पेश चिमड़ा को 12 साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए अहम फैसला सुनाया।
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Gulabi Jagat
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