गुजरात
अहमदाबाद-मुंबई नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स विवाद हाईकोर्ट पहुंचा
Renuka Sahu
18 March 2023 7:45 AM GMT
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हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिसमें अहमदाबाद-मुंबई नेशनल हाईवे पर टैक्स वसूला जाता है। इसलिए भरूच से सूरत और सूरत से दहिसर के बीच टैक्स को लेकर आवेदन किया गया है। जिसमें गुजरात हाईकोर्ट में ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की अर्जी है।
वास्तविक लागतों की वसूली के लिए रखरखाव के लिए टोल टैक्स लगाया जा सकता है
ठेकेदार को टोल टैक्स जमा करने की अनुमति है। वास्तविक लागत की रखरखाव वसूली के लिए टोल टैक्स लगाया जा सकता है। एक नियम है कि वास्तविक व्यय के बाद केवल 40% राशि ही वसूल की जा सकती है। तथा दोनों राजमार्गों के बीच निर्माण पर हुए व्यय की राशि की वसूली कर ली गई है। साथ ही हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.
नियम है कि रखरखाव के लिए केवल 40% राशि ही वसूल की जा सकती है
यह नियम है कि वास्तविक खर्च की वसूली के बाद रखरखाव के लिए केवल 40 प्रतिशत राशि ही वसूल की जा सकती है। इसलिए यह शिकायत की गई है कि भरूच से सूरत और सूरत से दहिसर के बीच राजमार्गों के निर्माण पर किए गए कुल खर्च की वसूली के बावजूद टोल टैक्स कम नहीं किया गया है। भरूच से दहिसर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन चलते हैं। इसलिए यह राशि वापस कर दी गई है। फिर भी, कर संग्रह का विरोध किया जाता है।
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