गुजरात
वेमाली की रामा स्काई योजना की जमीन आखिरकार 'श्री सरकार' को दी गई
Renuka Sahu
24 Sep 2022 12:59 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com
शहर के मोजे वेमाली में स्थित एक भूखंड पर रामा स्काई नामक एक फ्लैट योजना शुरू की गई थी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शहर के मोजे वेमाली में स्थित एक भूखंड पर रामा स्काई नामक एक फ्लैट योजना शुरू की गई थी। हालांकि, यह पता चला कि जमीन पर कब्जा करने वाले और जमीन के अधिकार हासिल करने वाले दो खरीदार जोतने वाले थे। अंतत: कृषि आयोग की ओर से भूमि को श्री सरकार बनाने का आदेश दिया गया।
सर्वेक्षण संख्या 61,62,63 एवं 64 के प्रखंड क्रमांक 61,62,63 एवं 64 की कृषि भूमि में ग्राम कार्यालय में दाखिल किये गये हस्तांतरण नोट के विवरण में गैर-किसान को हस्तान्तरण के संबंध में लेखा नियमों का उल्लंघन किये जाने की शिकायत की गयी थी. वेमाली का .90,91,92,45 और 46। कार्यालय मामलातदार एवं कृषि पंच वड़ोदरा के माध्यम से भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की कार्यवाही की गयी. मामला तब वडोदरा (ग्रामीण) तालुका के अधिकार क्षेत्र से वडोदरा शहर प्रांत के अंतर्गत आने वाले वेमाली गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद आखिरी 8 सितंबर-2021, 30 सितंबर-2021, 28 अक्टूबर-2021, 17 नवंबर-2021 और 3 दिसंबर-2021 को नोटिस देने के बाद सुनवाई हुई।
विचाराधीन भूमि प्रतिबंधित अधिकारी की है और वसीयत द्वारा कपिलाबेन शाह को हस्तांतरित की गई थी। इस संबंध में पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई। जिसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया। इस भूमि में किसान/गैर-किसान की राय लिए बिना शर्तों को बदल दिया गया था। वसीयत में कपिलाबेन शाह और गोपीबेन शाह के नाम दर्ज किए गए थे और नोटों को प्रमाणित करने में कदाचार का आरोप लगाया गया था। भूमि को सशर्त रूप से गैर-कृषि में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि गैर-कृषि व्यक्ति के नाम पर शर्त को गलत तरीके से परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई की जा सके।
हालांकि, सरकार के राजस्व विभाग के सर्कुलर के आधार पर जमीन पर खेती नहीं की गई थी। हालांकि, रामा इंफ्राकॉन नाम की एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर विनोद कुमार जैन और वृताबेन शाह किसान नहीं हैं और उन्होंने वसीयत से जमीन का अधिग्रहण किया है। अत: संविधान के अनुच्छेद-84(सी) एवं 83(ए) का उल्लंघन करते हुए मामलातदार एवं कृषि पंच वडोदरा नगर (उत्तर) ने उस भूमि को 'श्री सरकार' के पास पंजीकृत कराने एवं पंजीकृत विक्रय को निरस्त करने का आदेश दिया।
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