गुजरात

थाने में पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले बीरबल पलास की अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज की

Gulabi Jagat
15 Sep 2022 12:50 PM GMT
थाने में पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले बीरबल पलास की अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज की
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अहमदाबाद, दिनांक 15 सितंबर 2022, गुरुवार
जीआईडीसी थाना वटवा के प्रधान आरक्षक पर थाने में ही पत्थर से जानलेवा हमला करने और सिर फोड़कर फरार होने वाले आरोपी बीरबल बाबूभाई पलास की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश वीए राणा ने कठोर रवैये के साथ खारिज कर दिया. .
सरकार की ओर से मुख्य लोक अभियोजक सुधीर बी ब्रह्मभट ने आरोपी बीरबल पलास की अग्रिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति पर हमला करने से नहीं हिचकिचाता. 26-8-22 को जीआईडीसी थाना वटवा में आरोपी ने हेड कांस्टेबल पोपटभाई गोराभाई पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. आरोपी को जनता में डर पैदा करने के लिए इस तरह के हमले करने की आदत है और इसलिए कि ऐसे आरोपी को कानून से डरना चाहिए और कानून का शासन बनाए रखना चाहिए, अदालत को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करना चाहिए ताकि वह एक मिसाल कायम कर सके। समाज। कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी बीरबल पलास की अग्रिम जमानत खारिज कर दी.
आरोपी के खिलाफ पुलिसकर्मी पर मारपीट का गंभीर मामला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.ए.राणा ने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पुलिसकर्मी पर हमले का गंभीर मामला है और आरोपी ने पुलिसकर्मी के सिर पर पत्थर फेंककर उसे फ्रेक्चर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है और सिर में गंभीर चोट के साथ फरार हो गया है. . साथ ही, जब आरोपी का आपराधिक इतिहास भी हो, तो आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए, इस मामले में आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना बहुत आवश्यक लगता है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
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