गुजरात
यूनी के पास एस्पायर-टू लिफ्ट गिरने से सात मजदूरों की मौत, चौंकाने वाले मामले में पुलिस ने दाखिल कर दी चार्जशीट
Gulabi Jagat
15 Nov 2022 2:05 PM GMT
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अहमदाबाद, 15 नवंबर 2022, मंगलवार
गुजरात विश्वविद्यालय पुलिस ने यहां मेट्रोपोलिटन कोर्ट में निर्माण के दौरान लिफ्ट गिरने से सात निर्दोष मजदूरों की मौत के चौंकाने वाले मामले में गैर इरादतन हत्या सहित गंभीर धाराओं के तहत यहां की मेट्रोपोलिटन अदालत में तीनों आरोपियों के खिलाफ एक बेहद महत्वपूर्ण और एक हजार पेज लंबी चार्जशीट दाखिल की है. गुजरात यूनिवर्सिटी के पास एडोर एस्पायर टू बिल्डिंग। एक हजार से ज्यादा पन्नों के इस चार्जशीट में आयोग, जांच अधिकारी समेत 51 गवाहों के बयान पेश किए गए हैं.
चार्जशीट के 1000 से अधिक पन्नों में आयोग, जांच अधिकारी समेत 51 गवाहों के बयान- इस मामले में गैर इरादतन हत्या का गंभीर अपराध
उल्लेखनीय है कि सात मजदूरों की मौत के इस संवेदनशील मामले में विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा को हटाने के लिए जमा की गई संक्षिप्त रिपोर्ट को महानगर न्यायालय ने कड़े रुख से खारिज कर दिया था. ऐसे में मामले की गंभीरता काफी बढ़ जाती है क्योंकि गैर इरादतन हत्या की धारा-304 समेत धाराएं लागू होती हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी सौरभ कमलेश कुमार शाह, नैमिष किरीटभाई पटेल और दिनेश मणिलाल प्रजापति के जमानत के लिए आवेदन करने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि हत्या की गंभीर कमी और आरोप पत्र पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट में विरोधाभास दिखाई दिया, जिस पर काफी बहस भी हुई है।
उक्त तीनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 304(ए) व 114 के तहत दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि घटना वाले दिन जाह्नवी रेस्टोरेंट के पास एडोर एस्पायर 2 बिल्डिंग में 14 तारीख को काम कर रहे मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए निर्माण कार्य सौंपा गया था जिस सीढ़ी और चबूतरे पर मजदूर काम कर रहे थे, वह मजबूत नहीं था, पूरे स्थल पर सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, पूरी घटना अस्थाई ढांचे के बने होने के कारण हुई और सात मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे स्थल पर, श्रमिकों के लिए कोई उचित और पर्याप्त जीवन सुरक्षा उपकरण नहीं मिला। यह मामला आरोपी की घोर लापरवाही और जिम्मेदारी को उजागर करता है।
Gulabi Jagat
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