गुजरात

दिल्ली और गांधीधाम की फर्मों से 12.71 करोड़ रुपये वसूले गए

Renuka Sahu
10 Jun 2023 8:22 AM GMT
दिल्ली और गांधीधाम की फर्मों से 12.71 करोड़ रुपये वसूले गए
x
दिल्ली की लुइस ड्रेफ्स इंडिया कंपनी और गांधीधाम की नरेंद्र फॉरवर्ड्स प्राइवेट। लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली की लुइस ड्रेफ्स इंडिया कंपनी और गांधीधाम की नरेंद्र फॉरवर्ड्स प्राइवेट। लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिक्षा उपकर का भुगतान नहीं करने पर कांडला सीमा शुल्क द्वारा नई दिल्ली और गांधीधाम में फर्मों को 12.71 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश की खबरें हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑडिट के दौरान कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों के अलावा लुइस ड्रेफ्स कंपनी इंडिया प्रा. लिमिटेड कंपनी और गांधीधाम के नरेंद्र फारवर्डर्स प्रा। एल.पढ़ी ने माल का आयात किया था, जिस पर लगभग 12 करोड़ का शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर देय था, जिसका भुगतान नहीं किया जाना पाया गया। इस मामले में कांडला सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दोनों फर्मों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। सुनवाई के बाद कांडला सीमा शुल्क आयुक्त टी.वी. रवि ने कड़े तेवर दिखाए और नियमों के मुताबिक ठीक हुए। सूत्रों के मुताबिक, दोनों कंपनियों ने कहा कि सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब प्रावधान है कि दोनों कंपनियां चाहें तो आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील कर सकती हैं।
दोनों कंपनियां क्रूड पाम ऑयल (खाद्य ग्रेड), क्रूड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड पामोलिन ऑयल, कॉटन, चीनी, कॉफी, सोया फैटी एसिड के आयात के कारोबार में शामिल हैं। यह मुख्य रूप से कांडला, मुंद्रा और देश के अन्य बंदरगाहों जैसे न्हावा शेवा, कृष्णापटनम, तूतीकोरिन, पिपावाव, चेन्नई, कोचीन, मैंगलोर से आयात करता है। कंपनी के कार्यालय में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के खातों का ऑडिट किया गया। इस अवधि के दौरान कांडला पोर्ट से 6,58,04,27,700, मुंद्रा पोर्ट से 1,25,11,51,014, कृष्णापटनम पोर्ट से 97,52,19,294 और न्हावाशेवा पोर्ट से 32,66,12,420 रुपये कुल मिलाकर 9,13,13,000 रुपये हुए। 34,10,428 मूल्य के माल का आयात किया गया। जिस पर कुल रू0 5,06,72,393 शिक्षा उपकर एवं उच्च शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाना था, जो राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा कांडला में 26,60,54,750 रुपये का आयात किया गया, कंपनी द्वारा 1,09,74,758 रुपये का सामाजिक कल्याण अधिभार भी देय था, लेकिन कंपनी ने राशि का भुगतान करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सूत्रों के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (एम) के तहत माल जब्ती के लिए उत्तरदायी था, लेकिन माल का निपटान नहीं किया जा सका। इसके बजाय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 का सहारा लेकर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। कृष्णापट्टनम पोर्ट पर 1,09,66,206, न्हावा शेवा पोर्ट पर 43,63,654, मुंद्रा पोर्ट पर 1,25,47,604 और कांडला पोर्ट पर 9,92,36,838, उल्लंघन के संबंध में कुल 12,71,14,302 रुपये वसूले गए अधिनियम का।
dillee aur gaandheedhaam kee p
Next Story