गुजरात
नर्मदा नहर से पानी की अवैध निकासी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
Gulabi Jagat
2 Oct 2022 4:22 PM GMT
x
गांधीनगर : गांधीनगर जिले के क्षेत्र से गुजरने वाली नर्मदा नहर से पानी की अवैध निकासी और नहर की पाइप लाइन से किसी भी तरह से छेड़छाड़ कर पानी लेने की गतिविधि पर रोक लगा दी गयी है. चूंकि प्रत्येक स्थान पर नर्मदा नहर के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने की योजना है, उपरोक्त आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि पानी की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के अंतिम स्थान पर पहुंच जाए। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा के अनुसार कोई भी व्यक्ति नर्मदा नहर की जलापूर्ति पाइप लाइन काटकर पंप, टैंकर या किसी अन्य तरीके से पानी नहीं भर सकता है. कोई भी पानी की पाइप लाइन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, पाइप लाइन में तोड़फोड़ नहीं कर सकता या पाइप लाइन की जमीन में छेद नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इस पाइपलाइन से पानी नहीं लेगा और जल वितरण प्रणाली को बाधित करने के लिए कार्य नहीं करेगा। इस पाइप लाइन से सीधे या पंप से किसी को पानी नहीं मिल सकता है। साथ ही मोटर या मशीन पानी पंप नहीं कर पाएगी।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों के आधार पर नर्मदा नहर के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने की योजना है। इस पाइपलाइन के माध्यम से आने वाले पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों द्वारा पानी की आपूर्ति में व्यवधान को रोकने के लिए और पानी की चोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए पाइप लाइन और उससे जुड़े घटकों, सम्प, पंपहाउस, एयर वाल्व, स्क्रू वाल्व को विनियमित करने के अलावा। कदम उठाए जा रहे हैं। यह आदेश सरकारी कार्यों में लगे वाहनों तथा सरकारी कार्यों में लगे वाहनों तथा सरकारी व्यक्तियों अथवा वाहनों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगरों एवं गांवों में टैंकरों अथवा अन्य उपकरणों के माध्यम से पेयजल की समस्या के कारण पानी पहुंचाने की स्वीकृति दी गई है। सरकारी योजनाएं। इसके अलावा आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंड का भागी होना पड़ेगा।
Gulabi Jagat
Next Story