गुजरात

दुष्कर्म के मामले में 2 देखने वाले, 2 बहरे समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास

Gulabi Jagat
10 Sep 2022 2:24 PM GMT
दुष्कर्म के मामले में 2 देखने वाले, 2 बहरे समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास
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राजकोट, : पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जे.डी. सुथार ने तकसीरवान को आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है।
जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है उनमें नानजी धनजी जाविया, अरविंद लक्ष्मणदास कुबावत, विजयानंद रवाभाई मैय्यद, हिपुल उर्फ ​​विपुल कांतिलाल चावड़ा और गोविंद देवराज चांसिया शामिल हैं। इन पांच आरोपियों में से दो प्रज्ञाचक्षु और दो साबिर हैं। एक आरोपी आम है। नाबालिग समेत छह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
इस मामले की जानकारी यह है कि साल 2018 में मां के साथ रह रही पीड़िता की किशोरी का पेट बड़ा होने पर उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई थी. जहां पीड़िता गर्भवती बताई गई। तो उसकी मां ने एक आरोपी बच्चे और दो अधेड़ उम्र के तीन लोगों के नाम बताए। जिसने कहा कि उसने उसके साथ कई बार रेप किया। इसलिए पीड़िता की मां ने तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
जांच के दौरान पता चला कि तीन अन्य आरोपियों ने भी दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता के समर्थन वाले पांच अधेड़ व एक बच्चे समेत छह को गिरफ्तार किया है. पता चला कि इन सभी आरोपियों ने पीड़िता को घर के काम के लिए अलग-अलग समय पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
किशोर पीड़िता से पैदा हुए मृत बच्चे के भ्रूण के पितृत्व का परीक्षण करने के लिए नमूने लिए गए थे। छह आरोपियों के रक्त के नमूने भी एफएसएल भेजे गए थे। जांच में पता चला कि आरोपी नानजी भ्रूण का पिता था। इस मामले के दौरान पीड़ित लड़की, उसकी मां और डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए.
दूसरे मामले में पोक्सो कोर्ट के जज जे.डी. सुथर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
आरोपी ने पीड़िता को अगवा करने के बाद 25 दिनों तक उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की की मां ने मालवीयनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. इन दोनों मामलों में सरकार की ओर से जिला लोक अभियोजक संजयभाई वोरा लगे हुए थे.
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