गुजरात
किशन भरवाड़ हत्याकांड: आरोपी मौलाना कमर गनी की जमानत हाईकोर्ट से खारिज
Gulabi Jagat
24 Sep 2022 9:06 AM GMT
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अहमदाबाद, 24 सितंबर 2022, शनिवार
गुजरात हाई कोर्ट ने चौंकाने वाले किशन भेरवाड़ हत्याकांड के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी की जमानत अर्जी पर आज खुली अदालत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हाईकोर्ट ने आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी को उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया और उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इस मामले में मौलाना कमर गनी द्वारा विशेष अदालत में आरोप पत्र जमा करने के लिए जांच एजेंसी के लिए विस्तार अवधि को अलग रखने के आवेदन को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि अदावत राखी धंधूका के किशन भारवाड़ की 25-1-2022 को सोशल मीडिया में इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सार्वजनिक रूप से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस चौंकाने वाले हत्याकांड के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी ने डिफॉल्ट जमानत के आधार पर जमानत मांगी कि पुलिस ने 90 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं की, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। पुलिस आवेदक को सूचित किए बिना जांच में कोई विस्तार नहीं मांग सकती है। हालांकि, सरकार ने आरोपी की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बेहद गंभीर प्रकार की हत्या के मामले में शामिल है और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया पुख्ता सबूत हैं। साथ ही जांच को आगे बढ़ाने के मामले में आरोपी पक्ष को पुलिस द्वारा समय पर सूचित कर दिया गया है, इसलिए उसका तर्क भी अमान्य है। इस प्रकार, अपराध की गंभीरता और अभियुक्त के आपराधिक कृत्य को देखते हुए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामले में आरोपी को जमानत नहीं देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानते हुए मौलाना की जमानत समेत दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं.
Gulabi Jagat
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