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अहमदाबाद: गुजरात की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में 7 जून को पेश होने के लिए फिर से समन जारी किया.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसजे पांचाल की अदालत ने यह कहे जाने के बाद समन जारी किया कि पिछले समन में उन्हें 23 मई को पेश होने के लिए कहा गया था, ऐसा लगता है कि दोनों को कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण प्राप्त नहीं हुआ है।
“15 अप्रैल को, अदालत ने दोनों प्रतिवादियों, केजरीवाल और सिंह को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। आज सुनवाई होनी थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मन में स्पष्टता की कमी थी, इसलिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि आरोपी को एक नया समन और शिकायत की प्रतियां मिलनी चाहिए। अगली निर्धारित सुनवाई की तारीख 7 जून है, “याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने मीडिया को बताया।
पिछले आपराधिक मानहानि के आरोप में, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने आप नेताओं को पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" टिप्पणी करने के लिए तलब किया था।
हालांकि, आप के गुजरात लीगल सेल के नेता प्रणव ठक्कर ने कहा, 'हमें रिपोर्ट्स से पता चला है कि समन जारी किए गए थे, लेकिन न तो केजरीवाल और न ही सिंह ने उन्हें रिसीव किया। समन मिलने के बाद ही वे पेश होंगे।
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा की गई एक शिकायत के जवाब में चोवाटिया ने 15 अप्रैल को यह निष्कर्ष निकालने के बाद समन जारी किया कि केजरीवाल और सिंह के खिलाफ संबंधित आईपीसी की धारा के तहत मामला प्रतीत होता है।
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