गुजरात

हरणी त्रासदी के बाद नियमों में बदलाव का असर, अहमदाबाद के स्कूलों में विजिट घटी

Renuka Sahu
17 Feb 2024 7:21 AM GMT
हरणी त्रासदी के बाद नियमों में बदलाव का असर, अहमदाबाद के स्कूलों में विजिट घटी
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वडोदरा हरणी नाव हादसे का असर गुजरात के स्कूलों की यात्रा पर देखने को मिल रहा है.

गुजरात : वडोदरा हरणी नाव हादसे का असर गुजरात के स्कूलों की यात्रा पर देखने को मिल रहा है. वडोदरा में हरणी आपदा से अभिभावकों और स्कूलों में डर फैल गया है। जिसके चलते छात्र, अभिभावक और स्कूल संचालक बच्चों की यात्रा को लेकर असमंजस में नजर आ रहे हैं. फिर इसका असर अहमदाबाद के स्कूलों की यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है.

स्कूल ट्रिप को लेकर नियमों में बदलाव
जानकारी के मुताबिक, हरणी हादसे के बाद स्कूलों की यात्रा पर असर पड़ा है. फिर इसका सीधा असर अहमदाबाद के स्कूलों के सफर पर पड़ता दिख रहा है. अहमदाबाद में स्कूलों के यात्रा कार्यक्रमों में गिरावट देखी जा रही है। हरणी आपदा के बाद स्कूल टूर को लेकर सख्त नियमों का असर स्कूल टूर की योजना पर पड़ा है और टूर प्लान कम हो गए हैं।
स्कूल भ्रमण नियम 14 से बढ़ाकर 24 किये गये
स्कूल यात्रा नियमों में बदलाव से नए नियम लागू होने से स्कूल यात्रा व्यवस्थाओं की संख्या 14 नियमों से घटकर 27 नियम हो गई है। हरणी आपदा के बाद, नियमों में वृद्धि के कारण यात्रा आवेदनों की संख्या में कमी आई है। गौरतलब है कि वडोदरा हरणी नाव हादसे के बाद स्कूल टूर के लिए केवल 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं
राज्य के बाहर शैक्षणिक यात्रा के संबंध में
स्कूली यात्राओं पर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी स्कूल ने राज्य के बाहर शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया है, तो उन्हें गांधीनगर स्कूल कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा पुलिस को भी सूचित करना होगा और माता-पिता की सहमति लेनी होगी, अन्यथा दौरे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राज्य से बाहर यात्रा के लिए अनुमोदन आवश्यक है
गांधीनगर के स्कूल कार्यालय ने स्कूलों में शैक्षिक यात्रा के संबंध में एक गाइड लाइन की घोषणा की है। छात्रों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्कूलों को पर्याप्त सतर्कता बरतनी होगी। स्कूल अपनी मर्जी से कोई यात्रा नहीं कर सकेंगे. शैक्षणिक भ्रमण को लेकर स्कूलों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा पर्याप्त सत्यापन के बाद ही भ्रमण की अनुमति दी जानी है. अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए डीईओ कार्यालय से अनुमोदन आवश्यक है। राज्य से बाहर की यात्रा के लिए प्रस्ताव डीईओ कार्यालय को भेजना होगा और उनके द्वारा अनुमति अनुमोदन से कम से कम 15 दिन पहले गांधीनगर भेजा जाएगा। यह ज्ञात है।
राज्य के बाहर यात्रा हेतु अनुमोदन पत्र की सूची देखें
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अभिमत पत्र
प्रस्ताव के साथ डीईओ कार्यालय से अनुशंसा प्रमाण पत्र
पुलिस कार्यालय को सूचित करते हुए पत्र
शैक्षणिक भ्रमण पर कार्यक्रम एवं मार्ग
दौरे में भाग लेने वाले छात्रों और शिक्षकों की सूची
माता-पिता की सहमति प्रपत्र
जिस वाहन से यात्रा करनी है उसकी आरसी बुक, बीमा, पीयूसी जैसे दस्तावेज
ड्राइवर का दस्तावेज़ जैसे लाइसेंस, आधार कार्ड


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