तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला: गवाहों की गवाही 23 जून को ली जाएगी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरातियों को ठग कहने के बयान को लेकर मेट्रो कोर्ट में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार ने कोर्ट जांच के आदेश दिए हैं. उस वक्त एक निजी चैनल ने इस मामले में तेजस्वी यादव से बातचीत करने वाली एक सीडी कोर्ट में पेश की थी. इस मामले में अन्य गवाहों की गवाही 23 जून को होगी. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत मामले में अहमदाबाद में रहने वाले हरेशभाई प्राणशंकर मेहता ने आज सुनवाई की. न्यायालय के आदेश के अनुसार निजी चैनल का एक अधिकृत व्यक्ति सीलबंद सीडी के साथ न्यायालय में उपस्थित था। जहां कोर्ट में गवाही हुई। जिसमें उन्होंने गवाही दी है कि सीडी सही स्रोत से ली गई है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, यह इंटरव्यू उनके चैनल के पत्रकार ने किया था और उस सीडी को हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जून को करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने कुछ समय पहले विभिन्न मीडिया के सामने बयान दिया था कि कक्जो भी दो ठग है ना, जो ठगी, ठगी को अनुमति जो है, आज देश के हाल में देखा जाए तो सिफर गुजराती ही ठग हो सकते हैं हो सके ठग को माफ किया जाएगा, एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो फिर वो लोग लेंगे भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा... इस तरह का बयान देते हुए कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया गया था।