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अहमदाबाद: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और गुजरात इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में 40 नवनिर्वाचित विधायकों के खिलाफ उनके चुनावी हलफनामों के अनुसार आपराधिक मामले लंबित हैं.
इन 40 विधायकों में से 29 सदस्य (कुल 182 में से 16 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि हत्या और बलात्कार का प्रयास, एडीआर विश्लेषण से पता चला है। 29 सदस्यों में से 20 भाजपा के हैं, चार कांग्रेस के हैं, दो आम आदमी पार्टी के हैं, दो निर्दलीय हैं, और एक समाजवादी पार्टी का है।
अभी-अभी समाप्त हुए विधानसभा चुनावों में, जिसकी मतगणना 8 दिसंबर को हुई थी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीतकर गुजरात में लगातार सातवीं बार जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 17 और आम आदमी पार्टी (आप) ने पांच सीटों पर जीत हासिल की।
एडीआर के अध्ययन में भाजपा के 156 विधायकों में से 26 (17 प्रतिशत), कांग्रेस के 17 विधायकों में से 9 (53 प्रतिशत), आप के पांच में से दो विधायक (40 प्रतिशत), तीन निर्दलीय के दो (68 प्रतिशत) को दिखाया गया है। और एकमात्र समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार- कांधल जडेजा- ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की घोषणा की है। एडीआर चुनाव सुधारों के लिए काम करता है और सभी 182 नव-निर्वाचित विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण करने के बाद ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है।
अध्ययन में कहा गया है कि 2017 की तुलना में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले विधायकों की संख्या में कमी आई है, जब 47 निर्वाचित सदस्य ऐसे मामलों का सामना कर रहे थे। जीतने वाले कम से कम तीन उम्मीदवारों ने घोषित किया है कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामलों का सामना कर रहे हैं।
ये उम्मीदवार वंसदा से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल, पाटन से कांग्रेस विधायक किरीट पटेल और ऊना से भाजपा विधायक कालूभाई राठौड़ हैं. अध्ययन से यह भी पता चलता है कि चार विजयी उम्मीदवारों ने आईपीसी की धारा 354 (महिलाओं का अपमान) या धारा 376 (बलात्कार) के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है। इन चारों में से बीजेपी के जेठा भारवाड़ पर रेप का आरोप है जबकि कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी, बीजेपी विधायक जनक तलवियवा और आप विधायक चैतर वसावा पर आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोप लगे हैं।
Gulabi Jagat
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