फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर दाखिल अपील होगी स्वीकार्य: हाईकोर्ट
न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने फैसला सुनाया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक विवादों के मामलों में पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन है। हाई कोर्ट ने यह फैसला हिंदू मैरिज एक्ट और फैमिली कोर्ट एक्ट के दो प्रावधानों से उपजे भ्रम के मुद्दे पर दिया है. गुजरात उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) में संशोधन कर अपील की समय अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। इसलिए, फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अपील की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह भी निर्धारित किया है कि उसके आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा के तहत परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19, हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 की धारा 28 के समान ही है। जो 90 दिन है।