गुजरात

फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर दाखिल अपील होगी स्वीकार्य: हाईकोर्ट

Renuka Sahu
24 Jan 2023 6:29 AM GMT
Appeal filed within 90 days against family court order will be admissible: High Court
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने फैसला सुनाया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक विवादों के मामलों में पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने फैसला सुनाया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक विवादों के मामलों में पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन है। हाई कोर्ट ने यह फैसला हिंदू मैरिज एक्ट और फैमिली कोर्ट एक्ट के दो प्रावधानों से उपजे भ्रम के मुद्दे पर दिया है. गुजरात उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) में संशोधन कर अपील की समय अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। इसलिए, फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अपील की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह भी निर्धारित किया है कि उसके आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा के तहत परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19, हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 की धारा 28 के समान ही है। जो 90 दिन है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अपील दायर करने में कोई देरी नहीं हुई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) के अनुसार फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम-1984 में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया। इसलिए, अपील दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा को वैध माना जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय भी हैं। मामले की डिटेल पर गौर करें तो फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि, इस बार रजिस्ट्री ने सात दिन की देरी पर आपत्ति जताई। खास बात यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 28 के तहत फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 90 दिन के अंदर अपील की जा सकती है, जबकि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-19 के तहत यह समय सीमा 30 दिन है। तो यह भ्रम पैदा हो गया।
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