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पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया नीति की घोषणा की गई है। जिसमें वर्दी पहनकर वीडियो, रील बनाने पर रोक लगा दी गई है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया नीति की घोषणा की गई है। जिसमें वर्दी पहनकर वीडियो, रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हर पुलिसकर्मी को नियमों का पालन करना होगा। और पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को बयान नहीं देने का आदेश दिया गया है।
सोशल मीडिया के उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश
राज्य पुलिस के अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग नीति की घोषणा की गई है। जिसमें वर्दी पहने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया में रील, वीडियो या अन्य कोई गतिविधि करने पर रोक है। और पुलिस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आचार संहिता जारी की है। कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ कोई आलोचना नहीं कर सकता है।
जानिए क्या हैं नए नियम;
पुलिस को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए आचार संहिता का पालन करना होगा। तथा पूर्व में जारी आचार संहिता को समय के साथ संशोधित किया गया है। राज्य पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नीति की घोषणा की गई है। इसमें वर्दी पहनकर रील, वीडियो या अन्य कोई गतिविधि बनाने पर रोक है। साथ ही पुलिस कर्मी सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में पुलिस के जवान सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे. इसलिए मजबूरन पुलिस विभाग को नई आचार संहिता जारी करनी पड़ी है।
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