गुजरात

बच्ची का अपहरण कर मकान में रख शोषण करने वाले युवक को 20 साल की जेल

Gulabi Jagat
20 Oct 2022 2:27 PM GMT
बच्ची का अपहरण कर मकान में रख शोषण करने वाले युवक को 20 साल की जेल
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सचिन जीआईडीसी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की साढ़े आठ वर्षीय बच्ची 23 सितम्बर 2021 को अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में अपने घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान 21 वर्षीय आरोपी सोनू उर्फ ​​सचिन कांता राजभर ने दुष्कर्म की नीयत से बच्ची का अपहरण कर लिया और महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक गांव में ले जाकर किराए के मकान में रहने लगा, जहां एक महीने तक उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
कोल्हापुर बालगृह से आया फोन
वहीं दूसरी तरफ, बच्ची के माता-पिता इधर-उधर तलाश कर रहे थे, तभी कोल्हापुर बालगृह से फोन आया कि उनकी बेटी वहीं है। इसके बाद सचिन द्वारा बच्ची के अपहरण करने की जानकारी सामने आई। बाद में, मेडिकल जांच से पता चला कि आरोपी सोनू उर्फ ​​सचिन ने बच्चे का यौन उत्पीड़न किया था। इसके बाद आरोपी सचिन को सचिन जीआईडीसी पुलिस ने ईपीसीओ -363,366,3763 (ए) (बी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4,5 (एल) (एम) और 6 के तहत गिरफ्तार किया था।
अदालत ने सुनाई सजा
इस मामले में हुई अंतिम सुनवाई में एपीपी दीपेश दवे ने सरकार के लिए 21 गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और पहले गुनाह का हवाला देते हुए सजा पर रोक लगाने की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को सभी अपराधों का दोषी पाया और आरोपी सचिन को EPICO-376(A)(B) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया।
(यौन उत्पीड़न के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीड़िता की निजता का सम्मान करते हुए उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।)
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