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एक अधिकारी ने कहा कि गोवा पुलिस ने उत्तरी गोवा जिले के एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को पत्र लिखकर उन दो रिसॉर्ट्स को सील करने का अनुरोध किया है जहां कथित वेश्यावृत्ति गतिविधियां पाई गई हैं।
पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 के तहत एसडीएम को किसी परिसर को सील करने का अधिकार है।
राज्य पुलिस द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय यौन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने और केन्या और इज़राइल की दो महिलाओं को शुक्रवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने उत्तरी गोवा जिले के बर्देज़ तालुका के एसडीएम को पत्र लिखा।
दलवी ने कहा कि पुलिस ने उत्तरी गोवा जिले के वागाटोर और सियोलिम में स्थित दो रिसॉर्ट्स को सील करने के लिए एसडीएम को लिखा है।
अधिकारी ने दावा किया, ''दोनों रिसॉर्ट्स का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति गतिविधियों के लिए किया जाता था।''
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Triveni
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