पूर्व सांसद : पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता होने के बाद ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हुई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी गत 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी। इसके बाद वह गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गया। बीती 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता होने के बाद ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हुई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी गत 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी। इसके बाद वह गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गया। बीती 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता होने के बाद ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हुई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी गत 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी। इसके बाद वह गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गया। बीती 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।