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POCSO अदालत ने हिमाचल प्रदेश की अंडर-16 फुटबॉल टीम के पूर्व कोच को अगस्त 2019 में अपनी ही टीम की एक खिलाड़ी के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई, जब टीम एक टूर्नामेंट खेलने के लिए अजमेर में थी।
कोर्ट द्वारा आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इस बीच पीड़िता घटना के बाद 2021 तक शांत रही, हालांकि कसौली में अपने बोर्डिंग स्कूल में, उसने एक वेबिनार में भाग लिया जहां न्यायाधीश नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर बोल रहे थे। यहां लड़की को घटना की शिकायत कर आरोपी को सजा दिलाने का मन हुआ। उसने पहले अपने वार्डन को इसकी जानकारी दी और फिर हिमाचल प्रदेश के कसौली पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज करवाई।
अपराध की सूचना अजमेर में होने के कारण मामला अजमेर एसपी को भेजा गया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके बयान दर्ज किए।
विशेष अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने कहा कि आदर्श नगर पुलिस ने कोच को जून 2021 में गिरफ्तार किया था और इस मामले में अगले साल जुलाई में आरोप पत्र दायर किया गया था. सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 19 गवाह और 41 दस्तावेज पेश किये गये।
परिहार ने आगे बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह बच्चों के खिलाफ अपराध पर न्यायिक विभाग, पुलिस और अन्य संगठनों द्वारा चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों के लाभों का एक उदाहरण है।
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Triveni
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