राहुल गांधी : कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. मानहानि मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इसमें राहुल के खिलाफ कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया गया. हाईकोर्ट इस याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई करेगा. मालूम हो कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक खुली सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को संबोधित किया था और परिवार के नाम 'मोदी' पर विवादित टिप्पणी की थी. इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कई राज्यों में मानहानि के मामले दर्ज किये गये. झारखंड में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत दी. याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी को जवाब देने का आदेश दिया. साथ ही राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली जांच तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया. बीजेपी नेता प्रदीप मोदी ने रांची में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. मालूम हो कि मानहानि मामले में सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी है.इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कई राज्यों में मानहानि के मामले दर्ज किये गये. झारखंड में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत दी. याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी को जवाब देने का आदेश दिया. साथ ही राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली जांच तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया. बीजेपी नेता प्रदीप मोदी ने रांची में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. मालूम हो कि मानहानि मामले में सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी है.