रायगढ़। थाना बरमकेला में बालिका अपने परिजनों के साथ थाना आकर थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल को परिजनों के समक्ष बताई की कि गांव के कुशल मानिकपुरी को इसकी मां पूर्व में जमानत कराने के लिये रूपये उधार दी थी जिसे माता पिता के कहने पर कुशल मानिकपुरी के घर मांगने दोपहर करीब 12.00 बजे गई थी।
कुशल मानिकपुरी घर में मिला जिसे मां के द्वारा दी गई पैसा को मांगी तो कुशल मानिकपुरी अकेली पाकर बुरी नियत से हाथ को पकड लिया और छेडखानी करने लगा। घर अंदर खिचकर ले जाने लगा। उसकी नियत समझ कर किसी तरह छुडाकर चिल्लाते भागकर वापस आई अपने माता, पिता और गांव के कोटवार और घर आसपास के अन्य लोगों को बताई।
TI एल पी पटेल द्वारा बालिका का महिला उपनिरीक्षक संतरा चौहान के समक्ष एफ आई आर दर्ज कराया गया, रिपोर्ट पर थाना बरमकेला में धारा 354, 509 IPC एवं 8, 12 Pocso Act का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी के अन्यत्र फरार होने की संभावना को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी थाने के प्रधान आरक्षक शंभु पाण्डेय, आरक्षक नंदु चौहान के साथ आरोपी पतासाजी में रवाना होकर आरोपी कुशल मानिकपुरी (उम्र 25 वर्ष) निवासी बरमकेला को गिरफ्तार किया भेजा गया है।
पूछताछ में आरोपी बताया कि इसका निकटतम परिचित अवैध शराब के मामले में पकड़े जाने पर उसके जमानत के लिए बालिका की मां से रुपए लेकर दिया था। इसी रुपए को मांगने बालिका आई थी। इसके पहले भी थाना बरमकेला में दर्ज महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है, इसी क्रम में छेड़खानी के आरोपी कुशल मानिकपुरी को गिरफ्तार कर अपराध के 24 घंटे के भीतर रिमांड पर पेश किया गया है।