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बिलासपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 1.12.2022 को पीडित नाबालिग द्वारा आरोपी धीरेन्द्र वैष्णव एवं 01 नाबालिग के विरूद्ध पिछले 03-04 महीने से स्कूल आते जाते समय छेडखानी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1348 / 2022 धारा धारा 354, 354 क, 34 भादवि 8, 12 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी सूचना जिले के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर, अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा पूजा कुमार को दी गई जिस पर तत्काल आरोपियो की धरपकड करने के निर्देश प्राप्त हुये जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा फैजुल होदा शाह के नेतृत्व में टीम तैयार कर लगातार आरोपी की पता तलाश की जा रही थी पूर्व में नाबालिग को गिरफतार किया गया था मामले में फरार आरोपी धीरेन्द्र वैष्णाव की लगातार पता तलाश कर आरोपी को पकड़ा गया जिससे पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है।
नाम आरोपीः–धीरेन्द्र वैष्णव उर्फ टिंकू पिता फूलदास वैष्णव उम्र 24 साल साकिन – राजकिशोर नगर हरश्रृंगार अटल आवास सरकंडा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग.।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, उनि. बी. आर. सिन्हा, आरक्षक अशफाक अली, राहुल सिंह, मिथलेश सोनी, अविनाश कश्यप, भागवत चंद्राकर, मनीष वाल्मिक सोनू पाल का विशेष योगदान रहा I
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