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छत्तीसगढ़
राजनांदगांव। राजनांदगांव में युवती से छेड़छाड़ करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल, युवक-युवती आपस में दोस्त हैं और पहले दोनों एक-दूसरे को चाहते थे। लेकिन, लड़की ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया और घरवालों की मर्जी से रिश्ता तय करने की बात कही। यह सुनकर युवक ने उसे बदनाम करने और शादी तोड़ने की धमकी देकर उससे छेड़छाड़ किया और सोशल मीडिया में उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। यहां तक आरोपी ने युवती के मंगेतर को भी अश्लील वीडियो भेज दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अंबागढ़ चौकी का है।
जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवती आईटीआई प्रशिक्षित है। अब वह घर में ही रहती है। करीब साल भर पहले वह अपने किसी रिश्तेदार के शादी में गई थी, तब उसकी जान-पहचान डोंगरगांव थाना क्षेत्र के चिल्हाटी निवासी मनीष जनबंधु पिता विश्वनाथ जनबंधु (23 साल) हुआ। इस दौरान मनीष ने दोस्ती के बहाने उससे मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बीच-बीच में उनकी मुलाकात भी होती रही।
वाट्सएप चेटिंग और वीडियो कॉलिंग से भी उनकी बातें होती थी। इधर, युवती के परिजन ने दूसरी जगह उसकी शादी का रिश्ता तय कर दिया। इसकी जानकारी होने पर युवक करीब एक सप्ताह पहले युवती से मिलने उसके गांव पहुंच गया। तभी उससे छेड़खानी की और उसे बदनाम करने की धमकी देकर चला गया। तब युवती काे यह भी नहीं पता था कि वह ऐसी हरकत करेगा।
पुलिस की जांच और पूछताछ में पता चला कि मनीष जब युवती से मिलने आया था, तब शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। इस पर युवती ने अपने परिजन की मर्जी से रिश्ता तय करने की बात कही और मनीष को बातचीत नहीं करने के लिए समझाइश दी। पर वह नहीं माना। गांव से जाने के बाद उसने युवती के मंगेतर का नंबर हासिल कर लिया और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दिया।
मंगेतर अश्लील वीडियो पहुंचने पर युवती के परिजन को इसकी जानकारी हुई, तब इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस की जांच के दौरान आरोपी मनीष के मोबाइल नंबर से अश्लील वीडियो वायरल करने की जानकारी हुई, तब युवती ने सारी कहानी अपने घरवालों के साथ ही पुलिस को बताई। युवती ने पुलिस को बताया कि मनीष और दोनों पहले एक-दूसरे को चाहते थे। तब वीडियो कालिंग से भी बातें करती थी। इसी दौरान मनीष ने युवती को उकसाया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ और आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
Shantanu Roy
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