छत्तीसगढ़

महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज़ प्रताड़ना का आरोप, अपराध दर्ज

Shantanu Roy
25 April 2022 7:02 PM GMT
महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज़ प्रताड़ना का आरोप, अपराध दर्ज
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भिलाई। शादी के बाद 17 वर्ष तक दहेज प्रताडऩा झेल रही महिला को जब बच्चे समेत ससुराल पक्ष ने घर से निकाल दिया तो छिंदवाड़ा से वह भिलाई अपने पिता के घर लौटी। पिछले 11 माह से समझौते के लिए कोशिश और पुलिस काउंसलिंग के बाद भी जब पति, सास, ससुर और ननद अड़े रहे तो महिला थाना दुर्ग में धारा 498-ए और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीडि़ता सेक्टर-9 में दो बच्चों को लेकर माता के साथ 15 मई 2021 से रह रही है। पीडि़ता एमएससी टेक्सटाईल में मेरिट में आई थी।

उसने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी 2004 को सामाजिक रीति रिवाज से उसका विवाह दीपक शर्मा पिता तिलक राज शर्मा निवासी शिवम सुंदरम कालोनी, वार्ड-10 पीजी कालेज रोड छिंदवाड़ा के साथ हुआ। माता पिता ने हैसियत अनुसार जेवर एवं सामान उपहार स्वरूप दिये थे। शादी के बाद 6 माह तक सब ठीक था, उसके बाद पति दीपक शर्मा, सास कमलेश शर्मा, ससुर तिलक राज शर्मा एवं ननद विधि शर्मा सभी मिलकर कहने लगे कि तुम्हारे मां बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, हमने सोचा था भिलाई में आफिसर की लडक़ी से शादी कर रहे हैं बिना मांगे ही दहेज मिलता लेकिन तेरे मां बाप ने ठग लिया। धीरे-धीरे शारीरिक एवं मानसिक प्रताडऩा शुरू कर दी।
पति एवं ससुराल वाले 10 लाख रूपये एवं कार की मांग कर प्रताडि़त करते रहे। पीडि़ता के पिता के रिटायर होने पर उसे पैतृक सम्पत्ति से अपना हिस्सा मांगने हेतु दबाव बनाया जाने लगा, मना करने पर मारपीट करते थे। महिला के अलावा दोनों बच्चों को भी प्रताडऩा सहनी पड़ी। मायके वालों को बोल कर वाशिंग मशीन मांगने पर उसके पिता ने 7 हजार रूपये दिये लेकिन रूपये लेकर मेरे ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया।
महिला ने पुलिस को बताया कि शादी के पूर्व उसके पति की शिक्षा बीए, पीजीडीसीए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक वर्ष का अनुभव बताया गया था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि दीपक ने अपनी पढ़ाई कभी पूरी ही नहीं की थी। वह एक कोर्स छोडक़र दूसरा ज्वाईन करने लग जाता था और इसी तरह उसकी पूर पढ़ाई अधूरी रह गई जबकि महिला एमएससी टेक्सटाईल में मेरिट लिस्ट में उत्तीर्ण छात्रा रही है।
Shantanu Roy

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