छत्तीसगढ़
नाबालिग से अप्राकृतिक सेक्स, मामले में आरोपी को मिली 7 साल की सजा
Shantanu Roy
13 May 2022 6:17 PM GMT
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छग
दुर्ग। स्कूल से लौट रहे बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी दुर्ग संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 506 (2) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास, 100 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता संतोष कसार ने बताया कि पीडि़त बालक कक्षा सातवीं का छात्र है, 7 अक्टूबर 2017 को पीडि़त बालक स्कूल गया हुआ था। वह शाम 4 बजे छुट्टी होने पर स्कूल से घर लौट रहा था। इसी दौरान एसीसी चौक जामुल निवासी आरोपी संजय साहू ने बालक को रोका और बहला फुसलाकर स्कूल के पीछे झाडिय़ों में लेकर गया। इसके बाद आरोपी ने जबरन बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया।
आरोपी ने बालक से कहा कि इस घटना के बारे में किसी से बताना नहीं वरना तेरे माता-पिता को जान से मार दूंगा। घबराया हुआ बच्चा घर आकर अपनी आपबीती माता-पिता को बताई। इसके बाद परिवार वालों ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और थाना पहुंचकर अपराध दर्ज कराया था।
Shantanu Roy
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