बैकुंठपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने पद का दुरुपयोग करने पर सहायक ग्रेड 02 पुष्पराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमर्जी के सहायक ग्रेड 02 पुष्पराज सिंह के द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर में संलग्न रहते हुए पद का दुरुपयोग कर अपात्र होने के बावजूद अपने पत्नी के नाम पर राजस्व प्रकरण के द्वारा खसरा क्रमांक 428, 460 से रकबा क्रमश: 0.32, 0.27 हेक्टेयर भूमि का बगैर पटवारी प्रतिवेदन वन अधिकार समिति की सूची में टंकित कर स्वीकृति के लिए प्रेषित करवाया गया।
इनका यह कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण छ ग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अनुसार पुष्पराज सिंह को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनेंद्रगढ़ नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।