मामूली धाराओं में केस दर्ज कर पीडि़ता को चलता किया
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। राजधानी के आज़ाद चौक थाना इलाके में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। मामलें में पीडि़ता ने आज़ाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराया है जहां पुलिस ने इस मामलें में मामूली धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी को थाने से ही जमानत मिल गया। पीडि़ता ने मामलें में जानकारी देते हुए बताया कि उसके साथ काम करने वाले युवक शाहनवाज़ आलम ने उसके साथ 14 मार्च को दोपहर 12 बजे उसी के ऑफिस मशहूर फैशन अकैडमी जो कि राजकुमार कॉलेज के सामने है वहां अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट की।
पीडि़ता द्वारा जब आज़ाद चौक थाना पुलिस से शिकायत दर्ज कराई लेकिन अपराध दर्ज करने के मामलें में पुलिस ने मामूली मारपीट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। गौरतलब है कि थाने में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस पीडि़त से मामलें की शिकायत एक आवेदन के रूप में लेती है फिर पीडि़त पक्ष का मेडिकल जांच होता है फिर डॉक्टरी मुलायजा के बाद मामलें की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज किया जाता है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामलें में मारपीट का अपराध दर्ज किया। इस एफआईआर में पीडि़ता का मोबाइल नंबर भी नहीं लिखा गया है। इस मामलें में पीडि़ता के आधार पर पुलिस को छेड़छाड़ के मामला दर्ज करना था लेकिन पुलिस ने सिर्फ धारा 323, 294, 506 के तहत मारपीट और गाली-गलौज का अपराध दर्ज किया। कोचिंग दे रहे शाहनवाज आलम काम कर रहे हैं, पीडि़ता को आरोपी द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है जिससे डरकर पीडि़ता ने शिकायत जनता से रिश्ता से की है। पीडि़ता की शिकायत के आधार पर इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि जिस फैशन अकैडमी में पीडि़ता काम करती है वहां के कार्यालय में किसी भी तरह के पुख्ता दस्तावेज नहीं है ना ही बिल्डिंग का आधिकारिक रेंट एग्रीमेंट कराया गया है, और अकैडमी में काम करने वाले कर्मचरियों के भी पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया है। पीडि़ता ने संभावना जताते हुए बताया कि आरोपी शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा होगा और उसके खिलाफ यूपी के कई थानों अपराध भी दर्ज हुए होंगे जिसे डरकर ये अपराधी ने छत्तीसगढ़ का रूख किया है। पीडि़ता ने जनता से रिश्ता अखबार के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आईजी अजय यादव, और रायपुर के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और इंसाफ दिलाने की गुजारिश की। ताकि इस तरह के वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानतीय धाराओं के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए और ऐसे मामलों में अपराधियों को किसी भी तरह की जमानत प्रक्रिया को संपन्न नहीं होने देना चाहिए।
ये है पूरा मामला : पीडि़ता ने जनता से रिश्ता को बताया कि शाहनवाज आलम जो अवंती विहार रायपुर में रहता है, जो उसी के साथ ऑफिस में काम करता है आरोपी द्वारा पीडि़ता को ऑफिस से निकालने के लिए बहुत बार कोशिश किया और अक्सर लड़ाई झगड़ा बहस बाजी करता था। जिसकी शिकायत पीडि़ता ने हेड ऑफिस दिल्ली में डायरेक्टर को कई बार किया था। हेड ऑफिस के बड़े अधिकारी भी सब कुछ जानने के बाद भी बिजनेस का नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने शाहनवाज आलम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जिसके कारण शाहनवाज आलम ने पीडि़ता से दुव्र्यवहार किया। 14 मार्च 12:00 बजे के आसपास जब पीडि़ता ऑफिस में अकेले थी तब शाहनवाज आलम ने अकेले होने का फायदा उठाते हुए पीडि़ता के केबिन में जबरदस्ती घुसकर कंप्यूटर बंद कर दिया और ऑफिस के दोनो मोबाइल जबरजस्ती लड़ झगड़कर छीना झपटी किया और उसके बाद पीडि़ता के साथ जबरदस्ती करने लगा विरोध करने पर आरोपी ने गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। 1- रेंट एग्रीमेंट की कॉपी थाने में जमा नहीं किया गया। 2- एएफए की इंडिया में कई ब्रांच है, लेकिन रायपुर में नई ब्रांच खोली कि उसने उसकी जानकारी पुलिस को नहीं दिया। 3- किसी भी कर्मचारी का पुलिस सत्यापन नहीं किया गया। 4- फैशन एकेडमी ऑफिस रायपुर में 5 साल से काम कर रहा हैं, जिस तरह कोई भी जानकारी क्षेत्र के पुलिस को नहीं दी गई है। वर्जन वारदात की सही जानकरी पूरे विवरण को पीडि़ता एक आवेदन में दें। जिसके बाद मामलें में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, रायपुर इस मामलें में जब जनता से रिश्ता ने आज़ाद चौक थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर से बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि 14 मार्च को मैं थाने में नहीं था और मैं मामलें को जल्द से जल्द पीडि़ता के पक्ष को सुनकर सही से कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा।