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रायपुर। विधानसभा निर्वाचन-2023 की तैयारी के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड, राज्यस्तरीय उड़नदस्ता एवं समस्त संभागीय उड़नदस्ता के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। उक्त बैठक में आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य में संचालित समस्त आसवनी, बॉटलिंग यूनिट, ब्रुअरी मदिरा दुकान एवं आबकारी जांच चौकियों में स्थापित सी.सी.टी.व्ही. कैमरो को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ-साथ उपरोक्त आबकारी केन्द्रों में निर्धारित अभिलेखो का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आबकारी आयुक्त ने बैठक में उपस्थित समस्त उड़नदस्ता / जिला प्रभारियों को प्रभार क्षेत्रांतर्गत समस्त आबकारी केन्द्रों में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर निर्वाचन संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के मददेनजर आबकारी मुख्यालय में पृथक से निर्वाचन सेल एवं मैदानी स्तर पर हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मदिरा से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये जिला स्तर पर आबकारी नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) की स्थापना की गई है जहां कोई भी व्यक्ति अवैध मदिरा के विनिर्माण, धारण, परिवहन, संग्रहण तथा विक्रय की शिकायत कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में मदिरा के अवैध भण्डारण स्थलों, मदिरा परिवहन के पारंपरिक मार्गाे, मदिरा का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों एवं संवेदनशील आबकारी जांच चौकियों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है ताकि निर्वाचन के दौरान उपरोक्त पर शुरूआत से ही निगरानी रखी जाकर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों तथा अवैध मदिरा से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त के अधीन राज्यस्तरीय उड़नदस्ता कार्यालय, लाभाण्डी, रायपुर में दूरभाष नंबर 0771-2972370 तथा टोल फ्री नंबर 14405 संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त नंबरो एवं आबकारी कार्यालयो में प्राप्त शिकायतों पर जांच करते हुए आबकारी विभाग द्वारा माह अप्रैल 2023 से जून 2023 तक अवधि में कुल 4694 प्रकरण कायम कर 13362.5 बल्क लीटर शराब (बाजार मूल्य 12789207/-) एवं 32 वाहन (बाजार मूल्य 1360000/-) की जप्ती की जाकर 4487 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य प्रांत की अवैध मदिरा तस्करी को रोकने के लिये राज्य के 13 सीमावर्ती जिलों में संचालित 31 आबकारी जांच चौकियां स्थापित की गई है जिनमें निर्वाचन के दौरान 24 घण्टे कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिये आबकारी विभाग द्वारा सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित किये जा रहे है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग द्वारा पुलिस / रेलवे पुलिस / आयकर / जी.एस.टी. एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर मदिरा से संबंधित अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।
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Shantanu Roy
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