छत्तीसगढ़

मानक विभाग ने की दो दुकानों पर कार्यवाही

Nilmani Pal
5 Nov 2022 9:52 AM GMT
मानक विभाग ने की दो दुकानों पर कार्यवाही
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ऱायपुर। भारतीय मानक ब्यूरो के रायपुर शाखा कार्यालय द्वारा भिलाई के नंदिनी रोड पर स्थित दो दुकानों पर भारत सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एवं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के उल्लघन के लिए तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की गई है.

भारतीय मानक ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि दुर्ग जिले के भिलाई में नंदिनी रोड पर स्थित दुकानों तेजस इंटरप्राइजेज और टेक्नो वेल्ड अपलैनसेस एंड सर्विसेस द्वारा नॉन स्टैंडर्ड्स मार्क के बगैर फ्लक्स कोर टुबुलर इलेक्ट्रोड 15769रू2008 जो कि अनिवार्य प्रमाणन के तहत आता है को बेचा जा रहा है.

इस आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता गठन किया गया एवं प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी एवं जब्ती अभियान भेजा गया। छापेमारी के दौरान दोनों दुकानों से करीब 18000 नॉन स्टैण्डर्ड मार्क इलेक्ट्रोड को जब्त किया गया और उत्पादों को आगे की कार्रवाई हेतु भारतीय मानक ब्यूरो अपने कब्जे में ले लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ऐक्ट 2016 के नियमों के तहत भारत सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रथम उल्लघन पर कम से कम 200000की जुर्माना या एक वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है। और द्वितीय उल्लघन पर कम से कम रूण् 500000की जुर्माना या उत्पादनकर्ता को दो वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता द्य

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत कुल 379 उत्पाद अनिवार्य प्रमाणन में आते है इनमे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो उत्पाद महत्वपूर्ण स्टील के उत्पाद जैसे बीलेटए ज्डज् बारए स्टील वायरए एंगलए चैनेलए बीम को बिना स्टैंडर्ड्स मार्क के बनानाए भण्डारण करना तथा बेचना भारत सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एवं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का उल्लघन है.

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