छत्तीसगढ़

एसपी ने ली डीजे संचालकों की बैठक, दिए कड़े निर्देश

Shantanu Roy
25 Feb 2022 1:06 PM GMT
एसपी ने ली डीजे संचालकों की बैठक, दिए कड़े निर्देश
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छत्तीसगढ़

धमतरी। धमतरी एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के द्वारा दिनांक 10-02-22 को डीजे.संचालकों एवं साउंड सिस्टम संचालकों एवं मैरिज हॉल के संचालकों मिटिंग ली गई थी। जिसमें सभी संचालकों को निर्देशित किया गया था की वे माननीय उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10: 00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहना एवं कार्यक्रम बुकिंग के बाद नियमानुशार पूर्व अनुमति प्राप्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया हैं।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा एक छात्रा के फोन करने पर पढ़ाई में बाधा डालने वाले साउंड सिस्टम को तुरंत पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान में लेते हुए तुरंत पेट्रोलिंग पार्टी भेजकर बंद करवाया गया था। जिसके परीक्षा दिलाने के बाद जनदर्शन मे अपने पिताजी के साथ आकर धन्यवाद ज्ञापित भी कि थी।
कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के बाद से शहर के मैरिज पैलेस एवं गार्डनो में वृहद संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें संचालकों एवं आयोजकों द्वारा यातायात को बाधित करते हुए मुख्य मार्ग में बारात निकालकर यातायात को बाधित किया जा रहा है।
जिसके कारण आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है साथ ही डीजे व धुमाल से निकलने वाले तीव्र ध्वनि के कारण आम नागरिक एवं आसपास के रहवासियों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा पुलिस कंट्रोल रुम का जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 94791 92299 पर शिकायत कर सकते हैं जिसपर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
यातायात पुलिस द्वारा डीजे अगर वाहनों पर डीजे. लादकर डीजे बजाते पाये जाने पर संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कि जायेगी। कोलाहल नियंत्रणअधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार के वाहनों पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड बॉक्स लगाया जाना तथा बजाना पूर्णतया वर्जित है ऐसा करते पाए जाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
Shantanu Roy

Shantanu Roy

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