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रायपुर। प्रशासकीय स्वीकृति के बिना कार्यादेश जारी करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) भोपाल ताण्डेय को निलंबित कर दिया है. दरअसल, डीईओ भोपाल ताण्डेय ने तत्कालीन कलेक्टर, जिला गरियाबंद के मौखिक निर्देशानुसार प्रशासकीय स्वीकृति या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/अनुमोदन के बगैर 14 सितंबर को क्रेडिबल कारपोरेशन, सत्ती बाजार रायपुर से 3,27,22,347/- का 4287 सेट फायर एस्टिंग्विशर सप्लाई के लिए कार्यादेश जारी किया था. इसी तरह 25 अगस्त को लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क इंडस्ट्रीयल एरिया, कोरबा, जिला जांजगीर-चांपा से शैक्षणिक संस्थाओं को 1400 राईटिंग बोर्ड सेट के लिए 1,99,29,649/- का कार्यादेश जारी किया था. जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.
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