छत्तीसगढ़
उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा 15 जुलाई तक कराया जा सकता
Shantanu Roy
6 July 2022 3:04 PM GMT
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रायपुर। छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने हेतु 15 जुलाई तक समय सीमा तय किया गया है। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि, चक्रवाती हवाएं आदि से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है।
खरीफ वर्ष 2022 में रायपुर जिला अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करने होंगे। खरीफ 2022 मौसम हेतु टमाटर, केला, बैंगन, मिर्च, अदरक, पपीता एवं अमरूद अधिसूचित फसल हैं। अऋणी कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड अपने बैक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड, शाखा, खाता क्रमांक इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं।
बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जिला स्तर पर अधिकृत श्री संतोष कुमार (मो. नं. 91563-16735) एवं विकासखण्ड स्तर पर अधिकृत धरसींवा के लिए श्री तुकाराम (मो. नं 9109533975) तिल्दा के लिए श्री कुलेश्वर चौहान (मो. नं. 7987171653), आरंग के लिए श्री विनय वर्मा ( मो. नं. 7440338737) एवं अभनपुर के लिए श्री विनोद कुमार साहू ( मो. नं. 9575235113) से संपंर्क किया जा सकता है।
इसी तरह उद्यान विभाग के विकासखण्ड अधिकारियो धरसींवा विकासखण्ड़ हेतु परमजीत सिंह गुरूदत्ता ( मो. नं. 76940-40000), तिल्दा हेतु एन.के. सरकार (मो. नं. 94252-02821), आरंग के लिए श्री व्ही.के. ठाकुर (62643-36541) एवं अभनपुर के लिए श्री बी.पी. नायक ( मो. नं. 62645-44933) से भी संपर्क किया जा सकता है। उद्यान विभाग जिला रायपुर के उपसंचालक ने बताया कि बीमा कराने हेतु च्वाईस सेंटर, बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि, लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा एवं सहकारी समिति को अधिकृत संस्था बनाया गया है।
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