दुर्ग। युवती को बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लेकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी नंदू राम देवांगन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता संतोष कसार ने बताया कि पीडि़ता के गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज है। जिसमें उसके साथ आरोपी नंदूराम देवांगन निवासी ग्राम काकेतरा जिला राजनांदगांव भी पढ़ाई कर रहा था।
आरोपी ने पीडि़ता से जान पहचान बनाते हुए और उसे बहला-फुसलाकर उससे प्यार करने की बात कह कर अपने झांसे में लिया। 21 मई 2017 की रात लगभग 2 बजे पीडि़ता घर में अकेली थी। उसके माता-पिता कहीं बाहर गए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त उसके घर में आया और उसे अपने झांसे में लेकर उसके साथ रेप किया। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल पर उसका वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो के जरिए वह पीडि़ता से शारीरिक संबंध बनाने पर जोर देने लगा और ऐसा नहीं करने पर आरोपी उसके परिवार वालों को जान से मारने एवं उसे बदनाम कर देने की धमकी दे रहा था। परेशान होकर पीडि़ता ने इस बात की जानकारी अपनी माता एवं मामा को दी। इसके बाद परिवार वाले पद्मनाभपुर चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए थे।