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छत्तीसगढ़
बलौदाबाजार। हत्या की मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार बर्मन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन साहू ने पुलिस चौकी राजादेवरी, बया को सूचना दिया था कि 17 दिसंबर 2017 को सुबह 8-9 बजे कैलाश अपने दोस्त माधव मांझी के घर ग्राम चारभाठा गया था।
तब माधव मांझी ने उसे अपने घर पर शराब पीकर आने को लेकर फटकार लगाते हुए, वहां से चले जाने के लिये कहा। इस बात को लेकर माधव मांझी और कैलाश के मध्य विवाद हुआ। जिसके पश्चात कैलाश कंतरानाला पार कर अपने खेत की ओर आ रहा था, तभी माधव ने अपने हाथ में रखे डंडे से कैलाश के साथ मारपीट किया, जिससे कैलाश के दाहिने पैर, घुटने के नीचे चोट आयी और खून निकलने लगा।
उक्त घटना के पश्चात माधव अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कैलाश को घायल अवस्था में अर्जुन के खेत में छोडक़र चला गया, जिसकी जानकारी अर्जुन साहू को मिलने पर वह अन्य ग्रामीणों के साथ खेत में जाकर देखा तो कैलाश घायल अवस्था में बेहोश पड़ा हुआ था। जिसे घर लाकर प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात कैलाश ने माधव मांझी द्वारा पीटे जाने की जानकारी दी, वहीं ईलाज के दौरान 19 दिसंबर 2017 की रात्रि 10 बजे उसकी मृत्यु हो गयी।
सूचना के आधार पर पुलिस चौकी बया द्वारा मामला दर्ज किया गया। विवेचना पश्चात आरोपित माधव मांझी (50) निवासी डीपापारा चारभाठा, थाना सांकरा जिला महासमुंद, अक्षय उर्फ ओखयो प्रधान (37) निवासी पाटनदार, थाना सांकरा, रविलाल सांवरा (40) ग्राम चारभाठा एवं मणीबारिक (24) ग्राम खैराखुट, थाना सांकरा, जिला महासमुंद के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जहां से जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार को उपार्पित किया गया। आरोपित माधव मांझी एवं अक्षय उर्फ ओखयो प्रधान के विरूद्घ मृतक कैलाश की हत्या करने का अपराध प्रमाणित पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
Shantanu Roy
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