छत्तीसगढ़

किडनैपर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Nilmani Pal
1 Oct 2022 2:46 AM GMT
किडनैपर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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धमतरी। पुरानी रंजिश में 50 वर्षीय गैंदलाल साहू ने गांव की ही 2 बच्चियों का अपहरण कर हत्या की नीयत से अपने घर में बंधक बना लिया था। मारने के लिए टंगिया उठा लिया था, पर ग्रामीणों की सतर्कता से जान बच गई। पुलिस ने आरोपी गैंदलाल को गिरफ्तार किया। टंगिया जब्त किया। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सुनीता टोप्पो ने आरोपी को 10 साल की सजा दी है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने की। यह घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के परेवाडीह के टिकरापारा की है। 28 मई 2020 को दिनेश साहू ने अपनी दो बेटी (क्षमा साहू 1 साल व प्रज्ञा साहू 4 साल) को बिस्किट खरीदवाकर रात करीब 9.15 बजे दुकान से घर भेजा। दोनों बहनें घर लौट रही थी, तभी रास्ते में गैंदलाल साहू ने अपहरण किया। दोनों की हत्या करने अपने घर में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। अर्जुनी पुलिस ने आरोपी गैंदलाल पकड़ा।

करीब 11 साल पहले हत्या के एक मामले में पुलिस ने गैंदलाल को जेल भेजा था। घटना के 2 साल पहले ही छूटकर आया था। गैंदलाल को दिनेश के साथ विवाद होने पर ही जेल भेजा गया था। उसने पुरानी रंजिश के चलते उसकी 2 बेटियों को हत्या करने की योजना बनाई थी। मौका पाकर अपहरण किया।

अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी गैंदलाल साहू को धारा 364 के आरोप में 10 साल की सजा दिया है। साथ ही 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी।

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