छत्तीसगढ़

पत्नी की हत्या मामले में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
23 April 2022 12:18 PM GMT
पत्नी की हत्या मामले में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा
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रायपुर। रायपुर में पत्नी की हत्या करने के बाद उससे बचने के लिए झूठी कहानी गढ़ने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही एक अन्य प्रकरण में तीन वर्ष कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा है। न्यायालय द्वारा सुनाई गई दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। एकादश अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने यह सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार जुनवानी निवासी आरोपी कृष्ण कुमार साहू (23वर्ष) के विरुद्ध अभनपुर थाने में धारा 302 एवं 201, 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। आरोपित द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को अपनी पत्नी तर्पणा साहू की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसने उस अपराध से बचने के लिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट कर बेहोश किए जाने की झूठी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस जांच के दौरान ये बातें झूठी पाई गई।
Shantanu Roy

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