पति-पत्नी को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, 21 लाख की ठगी कर हुए थे फरार
लगभग चार वर्ष पूर्व प्रार्थी छबीराम वर्मा निवासी रामेश्वर नगर भनपुरी को आरोपी दम्पत्ति द्वारा अपने बीरगांव स्थित मकान का बिक्री कुल रकम 21,40,000 रूपये में नियत अवधि में रजिस्ट्री कराने लेने का इकराननामा तैयार कर आठ चेकों के माध्यम से कुल 12,41,000/-रू एवं नगद 9,00,000/-रू कुल राशि 21,40,000/-रू प्राप्त कर लिया गया था। प्रार्थी के द्वारा संपूर्ण रकम अदायगी के पश्चात् भी आरोपी पक्ष रजिस्ट्री नहीं कर रहा था और आरोपी पक्ष जगह बदल-बदल कर रहना शुरू कर दिया। प्रार्थी छबीराम वर्मा ने तंग आकर पुलिस थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया जो कि अप.क्र. 555/22 धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तत्काल में पतासाजी लग गई लेकिन आरोपी पक्ष नदारद था। आरोपी पक्ष को उनके पैतृक निवास विशाखापटनम में तलाश किया लेकिन वहाॅं भी नहीं मिले। पुलिस लगातार उनकी पीछा करती रहीं। आखिरकार पुलिस को यह सूचना मिली कि आरोपी दम्पत्ति रेल्वे स्टेशन रायपुर के पास देखे गये। तत्काल पुलिस पार्टी रवाना हुई और आरोपियों की पहचान कर उन्हे फाफाडीह चैक रायपुर के पास पकड़ने में पुलिस सफल हो गई। आरोपियांे से आश्वयक दस्तावेज जप्त किये गये है।
आरोपी महिला के द्वारा पूर्व में भी महिला समूह बनाकर लोन दिलवाने के नाम पर सैकड़ो महिलाआंे को ठगा गया था। जिसकी यदा कदा शिकायतें थाने में प्राप्त होती रहती थी। आज दिनाॅंक को दोनों महिला पुरूष आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपी-
01.के.सुजाता पति के.लल्लन कुमार राव उम्र 35 साल साकिन डगली काॅम्लेक्स बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर छ.ग.
02.के.लल्लन कुमार राव पिता के.मोहन राव उम्र 44 साल साकिन डगली काॅम्लेक्स बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर छ.ग.