छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने टेक्नो प्रिंटर्स की भी याचिका की ख़ारिज

Shantanu Roy
5 Jan 2023 2:56 PM GMT
हाईकोर्ट ने टेक्नो प्रिंटर्स की भी याचिका की ख़ारिज
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छग
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने कार्यदिश जारी होने के बाद समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं छापने और पाठ्य पुस्तकें सप्लाई प्रभावित होने के मामले में टेक्नो प्रिंटर को नोटिस भेजकर सुरक्षा निधि एवं शेष जमा राशियों को क्षतिपूर्ति के रूप में वसूलने की चेतावनी दी थी। नोटिस के खिलाफ टेक्नो प्रिंटर ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, जो गुरुवार को खारिज हो गई। ज्ञात हो के कल ही ऐसे ही समांतर मामले में बुधवार को शारदा प्रिंटर की याचिका भी हाई कोर्ट ने ख़ारिज की थी। वर्ष 2020-21में स्कूली बच्चों को वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए टेंडर के पश्चात एल- आने पर टेक्नो प्रिंट्स के साथ पाठ्य पुस्तक निगम ने अनुबंध किया था। टेक्नो प्रिंट्स को 267.496 मी. टन का मुद्रण कार्य आवंटित किया गया था।
लेकिन समय पर पुस्तकों के मुद्रण का कार्य नहीं किया जा सका। ऐसे में पापुनि ने अन्य मुद्रकों को आवंटित कर मुद्रण कराया। निगम के अनुसार समय पर कार्य नहीं होने से दूसरों को कार्य देने पर पुस्तक मुद्रण में देरी हुई और सप्लाई भी प्रभावित हुई। इस मामले में निगम ने पूर्व में नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्टेड किया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद इस बार फिर निगम ने टेक्नो प्रिंटर को कारण बताओ नोटिस दिया था जिस पर आज मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया तथा निगम के सामने जाकर जवाब के लिए निर्देशित किया। ज्ञात हो कि निगम ने उक्त कारण बताओ नोटिस सुरक्षा निधि एवं शेष जमा राशियों को क्षतिपूर्ति के रूप में बसूल करने हेतु दिया है। मामले में याचिकाकर्ता के ओर से आशुतोष पाण्डेय और निगम की ओर से अधिवक्ता अर्जित तिवारी ने पक्ष रखा।
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