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रायपुर। प्रार्थिया ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि धनंजय साहू निवासी बलाईगढ़ जिला बलौदा बाजार ने प्रार्थिया को विवाह करने का प्रलोभन देकर उसे तेलीबांधा रायपुर स्थित एक होटल में लाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करते रहा तथा कुछ दिनों बाद विवाह करने से इंकार कर दिया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 763/22 धारा 376(2)(एन), 506, 366 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण में आरोपी धनंजय साहू की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी - धनंजय साहू पिता मोती लाल साहू उम्र 23 साल निवासी ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौद बाजार रायपुर।
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