छत्तीसगढ़

मकान बेचने के नाम पर 15 लाख की ठगी, पिता-पुत्र पर FIR दर्ज

Shantanu Roy
20 April 2022 4:19 PM GMT
मकान बेचने के नाम पर 15 लाख की ठगी, पिता-पुत्र पर FIR दर्ज
x
छग

भिलाई। छत्‍तीसगढ़ के भिलाई में मकान बेचने के नाम पर 15 लाख की ठगी मामले में पिता और पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मकान बेचने के नाम पर 15 लाख की ठगी करने वाले आरोपित पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित भूपेंद्र सोनी भिलाई निगम का कर्मचारी है। उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। जिसकी शिकायत सुपेला थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मामले के संबंध में सुपेला थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया कि प्रार्थी नेहरु नगर निवासी हितेश बक्शी ने अपनी शिकायत में बताया था कि एक मई 2017 को निगम कर्मी भूपेन्द्र सोनी की ओडिशा स्थित ट्रांसपोर्ट कारोबार में आर्थिक परेशानी होने के कारण नेहरू नगर पूर्व स्थित मकान बेचने की बात कही थी। आपसी रजामंदी के बाद दोनों के बीच 30 लाख रुपये मे मकान का सौदा तय हुआ। मकान की रजिस्ट्री तीन वर्षो में करना भी तय किया गया।
इस दौरान एडवांस स्वरुप भूपेन्द्र सोनी ने प्रार्थी से 15 लाख रुपये लिए थे। इसके बाद पीड़ित हितेश बक्शी ने मकान के लिए बैंक फायनेंस कराने भूपेन्द्र सोनी और वरुण सोनी से दस्तावेज मांगा। दस्तावेज मांगने के बाद से दोनों पिता पुत्र दस्तावेज के लिए टाल मटोल करने लगे। इस बीच भूपेन्द्र सोनी की तबियत खराब होने की जानकारी मिलने पर उसको भाटापारा अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया।
रजिस्ट्री पेपर परिवार वाले तबियत ठीक होने के बाद देने की हामी भरी थी। कुछ समय बीतने के बाद भूपेन्द्र सोनी के मोबाइल पर जब प्रार्थी ने काल करने पर उसका मोबाइल बंद आने लगा। तंग आकर प्रार्थी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
Shantanu Roy

Shantanu Roy

    Next Story