छत्तीसगढ़

कार्यपालन अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कल मुख्यमंत्री ने किया था सस्पेंड

Nilmani Pal
6 May 2022 9:43 AM GMT
कार्यपालन अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कल मुख्यमंत्री ने किया था सस्पेंड
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अंबिकापुर। रामानुजगंज पुलिस ने पाइप खरीदी कांड में कार्यपालन अभियंता उमाशंकर राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। EE पर आरोप है कि बिना पाइप सप्लाई किए उन्होंने भुगतान कर दिया। उमाशंकर को जनता के कार्यों में लापरवाही बरतने पर कल मुख्यमंत्री के निर्देश पर सस्पेंड किया गया था। वे मुआवजे की राशि भुगतान करने में हीलाहवाला कर रहे थे। लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की।

दरअसल, अधिवक्ता डीके सोनी ने सूचना के अधिकार के तहत कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रामानुजगंज से आर आर सी हुम पाइप, चेन्नज स्टोन, बाउंडी स्टोन सप्लाई के बारे में जानकारी निकली गई। इसमे पाया गया की बिना सामग्री खरीदी किए करोड़ो रूपए का भुगतान उमाशंकर राम कार्यपालन अभियंता द्वारा स्प्लेयर का कर दिया गया। जिसकी शिकायत की गई थी लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज में अधिवक्ता रूपेश गुप्ता के माध्यम से धारा 156/3के तहत आवेदन पेश किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज ने बहस सुनने के बाद और दस्तावेज अवलोकन करने के बाद थाना रामानुजगंज को उमाशंकर राम और संबंधित लोगो के खिलाफ 7 दिवस के अंदर प्रथम सूचना दर्ज कर मामले की जांच पूर्ण कर परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। इसके बाद थाना रामानुजगंज के द्वारा अपराध क्रमांक 145/2022 अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीबद्ध किया गया है।


Nilmani Pal

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