छत्तीसगढ़
नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करने वाले पिता को मिलेगी उम्रकैद की सजा
Shantanu Roy
16 Feb 2024 2:34 PM GMT
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छग
महासमुंद। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग सौतेली बेटी से रेप के दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने फैसला सुनाया। दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने फैसला सुनाया है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसी तरह IPC की धारा 506 भाग 2 के तहत एक साल की जेल और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। महासमुंद थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 नयापारा का रहने वाला व्यक्ति अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करता था।
पीड़िता की मां ने महासमुंद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति संजू गेंड्रें का 3 साल पहले देहांत हो गया था। पति से उसकी 15 साल की एक बेटी है। उसने दूसरे व्यक्ति से प्रेम विवाह किया। दूसरे पति से उसकी 4 साल की एक बेटी है। बड़ी बेटी ने मां को बताया कि मई 2023 को उसका सौतेला पिता शराब पिलाकर उससे रेप किया। इसके बाद उसे डराया-धमकाया भी। 27 जुलाई 2023 को फिर से सौतेले पिता ने उसका रेप किया। 1 मई 2023 से 27 जुलाई 2023 के बीच सौतेले पिता ने कई बार उसका यौन शोषण किया। इसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन सलीम कुरैशी ने इस पूरे मामले की पैरवी की है।
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Shantanu Roy
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