छत्तीसगढ़
पिता ने अपनी बेटी के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारवास की सजा
Shantanu Roy
24 April 2022 1:54 PM GMT
x
छग
जांजगीर चांपा। जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती ने एक कलयुगी बाप को आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ दंडित किया है.विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि आरोपी की पत्नी की मौत के बाद उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया. जब उसकी बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी करतूत सामने आई.
नाबालिग के चाचा चाची ने आरोपी बाप के खिलाफ सक्ती थाने में मामला दर्ज कराया. 2 साल तक कोर्ट में मामला चलने के बाद शनिवार को सक्ती के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संतोष यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग बेटी की मां की पहले ही मौत हो गई थी, तब वह छोटी थी, उसके बाद पिता ने दूसरी शादी की. इसी बीच मौसी मां की भी मौत हो गई है. नाबालिग बेटी अपने पिता के साथ ही रहती थी. तभी पिता ने डरा धमकाकर 2 साल रेप किया.
Shantanu Roy
Next Story