धमतरी : बकाया मोटरयान कर जमा कराने परिवहन विभाग एकमुश्त निपटान कार्यक्रम चला रहा
धमतरी। परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में 'एकमुश्त निपटान' की व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत त्रैमासिक एवं मासिक देय वाहनों में एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुरूप उक्त अवधि में शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एकमुश्त निपटान की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहनों) में यदि व्हील बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्ण छूट दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि एकमुश्त निपटान की अवधि 31 मार्च 2022 तक होगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी।