छत्तीसगढ़

सास को टोनही कहकर प्रताडि़त करने वाली बहू पर अपराध दर्ज

Shantanu Roy
8 March 2022 7:00 PM GMT
सास को टोनही कहकर प्रताडि़त करने वाली बहू पर अपराध दर्ज
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छत्तीसगढ़

मनेन्द्रगढ़। सास को टोनही कहकर प्रताडि़त करने के करीब डेढ़ वर्ष पुराने एक मामले में अदालत के आदेश पर मनेंद्रगढ़ पुलिस ने आरोपी बहू के खिलाफ विभिन्न धराओं एवं टोनही प्रताडऩा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत चैनपुर निवासी 51 वर्षीया उर्वशी पटेल के द्वारा प्रीति पटेल (26) मनटोला थाना व्योहारी शहडोल (मप्र) के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। उसने कहा कि प्रीति पटेल उसकी बहू है तथा वर्तमान में वह अपने मायके मनटोला में रह रही है।

प्रीति का उसके पुत्र सितंबस पटेल से विवाह होने पर वह चैनपुर अपने ससुराल आई। बाद में आए दिन उसके एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली-गलौज व लड़ाई-झगड़ा करने लगी। उसके द्वारा उसे टोनही कहकर प्रताडि़त किया जाता। प्रीति के द्वारा उसे कहा जाता कि वह उसके पति को टोना कर उससे अलग करना चाहती है। बारह नवंबर 2020 को प्रीति ने उसे बुढिय़ा कहते हुए घर से चले जाने के लिए कहा, उसने कहा कि वह जब तक रहेगी, उसका घर नहीं बसने देगी। मना करने पर उसने टोनही कहकर उसके साथ गाली-गलौज की व गला पकडक़र मारपीट की।
मारपीट के संबंध में मनेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा उसका मुलाहिजा कराया गया, बाद में उसे न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनेंद्रगढ़ एकता अग्रवाल की अदालत ने कहा कि अभियुुक्ता का यह कृत्य धारा 294, 506, 323 एवं 4,5 टोनही प्रताडऩा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। न्यायाधीश ने मनेंद्रगढ़ पुलिस को संपूर्ण प्रकरण की जांच करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर अभियुक्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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