छत्तीसगढ़
इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों की ठगी, चिटफंड कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज
Shantanu Roy
16 Jun 2022 9:36 AM GMT
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छग
भिलाई। मोहन नगर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की क्रिस्टल बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और चिटफंड की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपितों ने लोक लुभावने स्कीम बताकर लोगों से रुपये निवेश कराए और परिपक्वता देने के पहले ही वे कंपनी बंदकर फरार हो गए। एक निवेशक ने न्यायालय की शरण ली। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
पुलिस ने बताया कि एक निवेशक ने इस कंपनी में 45 हजार रुपये निवेश किए थे। रुपये निवेश करने के बाद जब परिपक्वता का समय आया तो कंपनी के संचालक कंपनी बंद कर फरार हो गए गए। इसके बाद इस मामले की शिकायत की गई। कंपनी का कार्यालय क्रिस्टल हाउस नंबर जी 17 जी नई दिल्ली में है।
इसके अलावा कंपनी का एक और कार्यालय क्रिस्टल नगर नैनीताल में भी है। पुलिस ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले की जांच अपर कलेक्टर ने भी की है। जिसमें कुछ निवेशकों का बयान लिया गया है।
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