छत्तीसगढ़
CG: पटाखों व पेट्रोलियम पदार्थो के सुरक्षित भंडारण को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश
Shantanu Roy
26 Sep 2024 2:45 PM GMT
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Raigarh. रायगढ़। रायगढ़ में खदानों में विस्फोटकों का उपयोग होता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रावधान हैं। जिले के भीतर विस्फोटकों के परिवहन, भंडारण और उपयोग के दौरान सुरक्षा मानकों से कहीं पर भी समझौता बिलकुल भी नहीं होना चाहिए। सारे कानूनी प्रावधानों की पूर्ति की जाए और सबसे महत्वपूर्ण जिले में विस्फोटकों के मूवमेंट और परिवहन की पूरी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को अग्रिम रूप से दी जाए। यह बातें कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विस्फोटक भंडारण, परिवहन और उपयोग की समीक्षा के संबंध में आयोजित उद्योग प्रबंधन की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों के उपयोग से संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान है उसका पालन सभी संबंधित उद्योग सुनिश्चित करें। इसको लेकर अब लगातार जांच और कार्यवाही चलेगी। बैठक में भारत सरकार के पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी और डायरेक्टर जनरल माईनिंग सेफ्टी विभाग के अधिकारी सहित पुलिस और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री गोयल ने साफ तौर पर कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही जन-जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि विस्फोटकों के परिवहन के दौरान लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिला कार्यालय के साथ ही पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाने को भी इसकी सूचना दी जाए। जिससे प्रशासन सतर्क रहे और जरूरी एहतियात बरती जा सके। इसके साथ ही विस्फोटकों के भंडारण और उपयोग को लेकर भी प्रतिमाह जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने विस्फोटकों उत्पादन से लेकर उसके सुरक्षित उपयोग तक के लिए मानक तय किए हुए हैं। जिसकी निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी संबंधित विभागों को भेजी जानी है। इसमें कही कोई लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों द्वारा विस्फोटकों के भंडारण, परिवहन एवं उपयोग के संबंध में जो भी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी उसके आधार पर प्रशासन द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य विस्फोटकों का सुरक्षित उपयोग तथा नागरिकों की सुरक्षा है।
बैठक में केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी विभाग के उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नया रायपुर मुकेश तितरे व डायरेक्टर जनरल माईनिंग सेफ्टी के उप संचालक श्रीनिवास चिर्रा शामिल हुए। अधिकारियों ने विस्फोटकों के सुरक्षित उपयोग हेतु तय मानकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोटक के मेनुफेक्चरर से लेकर ट्रांसपोर्ट, भंडारण, उपयोग और विस्फोटक के हैण्डलिंग के लिए सुरक्षा मानक तय किए गए है। इसे पूरा करना हर संबंधित लाईसेंसधारी की जिम्मेदारी है। विस्फोटकों का जब परिवहन हो रहा हो तो संबंधित जिले के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी एडवांस में उपलब्ध करानी है। विस्फोटक के उपयोग के दौरान संंबंधित स्थान पर निर्धारित क्षेत्रफल तक सुरक्षा के सभी प्रबंध करना लोगों की आवाजाही तथा अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करना तथा आपदा एवं राहत बचाव के लिए भी समुचित व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी उस लाईसेंसधारी संस्थान प्रबंधन की है। बैठक में एडीएम संतन देवी जांगड़े, एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे, डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा, उप संचालक खनिज राजेश मालवे, सहायक संचालक इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मनीष श्रीवास्तव, सीजीएम डीआईसी संजीव सुखदेवे, संभागीय विद्युत निरीक्षक सी.एस.खाण्डे, जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप, सहायक श्रमायुक्त घनश्याम पाणिग्राही सहित अन्य अधिकारी व विस्फोटक उपयोग करने वाले लाईसेंसधारी उद्योग प्रबंधन व विस्फोटक निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
पटाखों व पेट्रोलियम पदार्थो के सुरक्षित भंडारण को लेकर भी दिए गए निर्देश
कलेक्टर श्री गोयल ने बैठक के दौरान पटाखों व पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित भंडारण व राहत एवं बचाव के लिए जरूरी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस स्थान के लिए लाईसेंस लिया गया है वहीं पर भंडारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इसकी नियमित जांच करने व उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि जन सुरक्षा से किसी प्रकार समझौता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आगे त्यौहारों का समय है जिसमें बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया जाता है। इसको लेकर भी जरूरी एहतियात बरती जाए।
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Shantanu Roy
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