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छत्तीसगढ़
कोण्डागांव। हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन लोक अभियोजक ने पैरवी की। लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 26 मार्च 2020 को प्रार्थी हरीराम मरकाम पल्ली छिंदभारा ने थाना कोण्डागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 मार्च को सुबह 8 बजे के लगभग गांव में हल्ला हुआ कि प्रार्थी के चचेरा भाई बोडकू उर्फ बोचाराम मरकाम का शव शीतली जंगल में पड़ा हुआ है। तब प्रार्थी व मनीचीत मरकाम, आसाराम मरकाम के साथ सितली जंगल जाकर देखे तो जंगल में बोडकू का शव पड़ा हुआ है। उसके सिर में खून बहकर चेहरे और सिर में सूखा है।
प्रार्थी को संदेह हुआ कि बोंडकू उर्फ बोचाराम की हत्या उसके भतीजे हीरा सिंह मरकाम के द्वारा की गई है। क्योंकि पूर्व से उन दोनों के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। जमीन बंटवारा को लेकर कई बार मारपीट भी हुआ था। इस दौरान प्रार्थी की सूचना पर धारा 174 के तहत आकस्मिक व अकाल मृत्यु के संबंध में मर्ग दर्ज कर धारा 302 के तहत लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान इस प्रकरण में खून के धब्बों को मिटाने वाले को साक्ष्य छुपाने के दृष्टि से शव को सितली जंगल में ठिकाने लगाने में संजय कुमार नेताम, भोलाराम मरकाम और रमा नेताम के द्वारा सहयोग पाए जाने से धारा 34 भादवि भी जोड़ी गई और प्रकरण के मुख्य आरोपी हीरा सिंह मरकाम के साथ संजय कुमार नेताम, भोलाराम मरकाम व रमा नेताम को गिरफ्तार किया गया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302, 201, 34 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान जिले के अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी हीरा सिंह मरकाम (29) पल्ली छिन्दभाटापारा थाना व जिला कोण्डागांव को धारा 302, 201 के आरोप में सिद्धदोष ठहराया व आरोपी संजय कुमार नेताम, भोलाराम मरकाम और रमा नेताम को आरोपित अपराध धारा 201, 34 से दोषमुक्त घोषित किया गया।
इस दौरान आरोपी हीरा सिंह मरकाम को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम करावास और 10 हजार के अर्थदंड और धारा 201 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार से दण्डित किया है। अर्थदंड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर छ: व एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।
Shantanu Roy
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