छत्तीसगढ़
अवैध शराब की बिक्री करते 9 तस्कर गिरफ्तार, लाखों की शराब जब्त
Shantanu Roy
22 April 2022 7:01 PM GMT
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महासमुंद। आरोपी विनोद कोसले द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब बिक्री करने वास्ते रखे मिला जिसके कब्जे से 25000 एम.एल. महुवा शराब कीमती 2500 रू. को जप्त किया गया. आरोपी मालीकराम लहरे द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब बिक्री करने वास्ते रखे मिला जिसके कब्जे से 20000 एम.एल. महुवा शराब कीमती 4000 रू. को जप्त किया गया.
आरोपी बीसहत रात्रे द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब बिक्री करने वास्ते रखे मिला जिसके कब्जे से 10000 एम.एल. महुवा शराब कीमती 2000 रू. को जप्त किया गया. आरोपी सुरेश मारकंडे द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब बिक्री करने वास्ते रखे मिला जिसके कब्जे से 9920 एम.एल. अंग्रेजी/देशी प्लेन शराब कीमती 5100 रू. को जप्त किया गया. उपरोक्त मामले में आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।
आरोपी गुमसागर निषाद द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला। आरोपी विष्णु कुमार द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला. जिसके कब्जे से 50 एम.एल. देशी प्लेन शराब कीमती 30 रू. एवं 3 नग डीस्पोजल को जप्त किया गया.
आरोपी जनार्दन प्रसाद द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला. आरोपी उत्कर साहनी द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला. आरोपी मनीराम कोसले द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब पिलाने की विधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 90 एम.एल. देशी प्लेन शराब कीमती 40 रू. एवं 3 नग डीस्पोजल को जप्त किया गया. उपरोक्त मामले में आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।
Shantanu Roy
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