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रायपुर। प्रार्थी अश्वनी कुमार जोशी ने थाना तेलीबांधा उपस्थित आकर गरिमा रियल स्टेट एंड एलाईड लिमि0 के डायरेक्टर अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व धोखाधडी करने के कारण कार्यवाही के संबंध मे एक लिखित आवेदन पेश किया था। जिसमे गरिमा रियल स्टेट एंड एलाईड कम्पनी के ब्रोसर के अनुसार कम्पनी मे 50600/- रूपये की प्रति दर से 05 वर्ष जमा करने पर 376000/- पांच वर्ष बाद मिलना बताया गया। जिसमे आवेदक द्वारा 253000/-' रूपये जमा किया गया। जमा पश्चात् कम्पनी परिपक्वता दिनांक 31.12.2014 को रकम वापस करनी थी। आवेदक गरिमा रियल स्टेट के आफिस जय प्रकाश काम्पलेक्स तेलीबांधा मैच्युरिटी पैसा की मांग किया। परन्तु कम्पनी पैसा देने के लिए आज कल कहकर घुमाते रहा। इसी प्रकार गरिमा रियल स्टेट के डायरेक्टर अधिकारी कर्मचारी छ.ग. के लोगो को अधिक पैसा मिलने का प्रलोभन देकर लोगो के पैसा वापस न कर धोखाधड़ी करने की शिकायत गरिमा रियल स्टेट कम्पनी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण मे आरोपी गणो की पता तलाश जारी थी इसी क्रम मे जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपीगण 01. बनवारी पिता हरी बाबू जाति लोधा निवासी बहरावती थाना कौलारी जिला धौलपुर राजस्थान दिनांक 16.08.2022 को जेल दाखिल हुआ है। 02. विजेन्द्र पाल सिंह पिता वीर सिंह जाति लोधा निवासी कालीमाई मंदिर के पीछे पश्चिम क्षेत्र अजमेर हाल निवासी उम्मेदी नगर राजाखेड़ा बाईपास थाना निहालगंज धौलपुर राजस्थान जो दिनांक 16.08.2022 को जिला कारागृह धौलपुर (राजस्थान) मे निरूद्व होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, आरोपीगणों की गिरप्तारी हेतु माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर टीम राजस्थान रवाना की गई थी जिन्हे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गिरप्तार किया गया है। आरोपीगणों ने बताया कि उनके विरूद्व ग्वालियर (मध्यप्रदेश), भरतपुर (राजस्थान), परवनी (महाराष्ट्र), शोलापुर (महाराष्ट्र) में भी अपराध पंजीबद्व है। आरोपीगणों से पुछताछ जारी है।
नाम आरोपीगण -
01. बनवारी पिता हरी बाबू जाति लोधा निवासी बहरावती थाना कौलारी जिला धौलपुर राजस्थान जो कि थाना नादनपुर
02. विजेन्द्र पाल सिंह पिता वीर सिंह जाति लोधा निवासी कालीमाई मंदिर के पीछे पश्चिम क्षेत्र अजमेर हाल निवासी उम्मेदी नगर राजाखेड़ा बाईपास थाना निहालगंज धौलपुर राजस्थान
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